Saturday, June 14, 2025

बेटियों के लिए शादी अनुदान योजना का लाभ उठाएं सभी पात्र आवेदको से अपील है इस योजना का लाभ उठाने हेतु शीघ्र आवेदन करें जिला समाज कल्याण जनपद जालौन

शाक्यसंदेश न्यूज

उरई। जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के जरूरतमंद परिवारों के लिए बताया कि 14 मई, 2025 को कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद जी की अध्यक्षता में हुई स्वीकृति समिति की बैठक में शादी अनुदान योजना को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
समिति के सदस्यों ने इस योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर दिया ताकि अधिक से अधिक पात्र अभिभावक अपनी बेटियों की शादी के लिए इस अनुदान का लाभ उठा सकें।
प्रवीण कुमार सिंह ने समिति को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्राप्त आवेदनों और निदेशालय से आवंटित लक्ष्यों की जानकारी दी। ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग के 81, अनुसूचित जाति के 7 और सामान्य वर्ग के 4 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं, शहरी क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग के 20, अनुसूचित जाति के 2 और सामान्य वर्ग का 1 आवेदन प्राप्त हुआ है।
उन्होंने बताया कि पिछड़ी जाति शादी अनुदान योजना के तहत 859 लाभार्थियों का भौतिक और 171.80 लाख रुपये का वित्तीय लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष 430 लाभार्थियों के लिए 86.00 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 565 लाभार्थियों का भौतिक और 113.00 लाख रुपये का वित्तीय लक्ष्य है। सामान्य वर्ग के लिए 193 लाभार्थियों का भौतिक और 38.60 लाख रुपये का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित है।
अतः, सभी पात्र आवेदकों से अपील है कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द आवेदन करें। पिछड़ा वर्ग के ऐसे आवेदक जिनकी वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये तक है और जिनकी बेटी की शादी 1 अप्रैल, 2025 के बाद हुई है, वे वेबसाइट https://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करें।
इसी प्रकार, सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति के ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे लाभार्थी जिनकी वार्षिक आय 46080.00 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56460.00 रुपये है और जिनकी बेटियों की शादी 1 अप्रैल, 2025 के बाद हुई है, वे भी उपरोक्त प्रक्रिया पूरी कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो आवेदक पहले से ही व्यक्तिगत शादी अनुदान का लाभ ले चुके हैं या जिन्होंने आवेदन किया है, वे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अथवा श्रम विभाग की योजनाओं के लिए पात्र नहीं होंगे। लाभार्थी केवल एक ही विभाग से शादी अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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